नई दिल्ली: दिल्ली में रेलवे ट्रैक के किनारे की 48,000 झुग्गियों को हटाने के आदेश के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आज पूर्व न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया,जिसमें अदालत ने दिल्ली मे रेल पटरी के निकट लगभग 48,000 झुग्गियों को हटाने का निर्देश दिया था।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने याचिका में कहा है कि रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने पहले ही प्रक्रिया की पहचान करने और झुग्गियों को हटाने की पहल की है और दिल्ली में विभिन्न मलिन बस्तियों के लिए 'विध्वंस नोटिस' जारी किए हैं।
बता दें कि,''सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे बनीं 48,000 झुग्गी बस्तियों को तीन माह के भीतर हटाने का निर्देश दिया था और कहा था कि इस कदम के क्रियान्वयन में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने इलाके में अतिक्रमण हटाने के संबंध में किसी भी अदालत को किसी तरह की रोक लगाने से भी रोका था और कहा था कि रेल पटरियों के पास अतिक्रमण के संबंध में अगर कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो वह प्रभावी नहीं होगा।