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24 अगस्त 2026

2012 छावला बलात्कार-मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने 'पलटा' मौत की सजा का फैसला, तीनों दोषी बरी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी पाए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत द्वारा मौत की सजा पाने वाले तीन लोगों को बरी…

2012 छावला बलात्कार-मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने 'पलटा' मौत की सजा का फैसला, तीनों दोषी बरी
2012 छावला बलात्कार-मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने 'पलटा' मौत की सजा का फैसला, तीनों दोषी बरी | फ़ोटो: TVL News

 नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी पाए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत द्वारा मौत की सजा पाने वाले तीन लोगों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीन दोषियों को बरी कर दिया, जिन्हें 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में 19 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी।



मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए तीनों की रिहाई का आदेश दिया है। 



2012 छावला बलात्कार-मर्डर केस के तीनों दोषियों ने दिल्ली कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल, 2022 को तीन दोषियों की मौत की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि तीनों पर मौत की सजा को बरकरार रखा जाए या नहीं।



बता दें रवि कुमार,''19 वर्षीय युवती  के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी पाए जाने के बाद तीन दोषियों (रवि कुमार, राहुल और विनोद) को मौत की सजा दी गई थी। पीड़िता का क्षत-विक्षत शव (कार के औजारों से लेकर अन्य वस्तुओं से हमले के कारण कई चोटों के साथ) हरियाणा के  रेवाड़ी जिले के रोधई गांव में एक खेत में मिला था। उस पर कार के औजारों व अन्य चीजों से बेदर्दी से हमला किया गया था| रवि कुमार, राहुल और विनोद को अपहरण, बलात्कार और हत्या के विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया था.



फरवरी 2014 में दिल्ली की एक अदालत ने तीन लोगों रवि कुमार, राहुल और विनोद को पहरण, बलात्कार और हत्या के विभिन्न आरोपों के तहत दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। 26 अगस्त 2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि वे "शिकारी" थे जो सड़कों पर घूम रहे थे और "शिकार की तलाश में थे"।



मामला फरवरी 2012 का है, 19 साल की एक लड़की का शव हरियाणा के रेवाड़ी में एक खेत में मिला था। दुष्कर्म के बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसे लेकर आउटर दिल्ली के छावला (नजफगढ़) थाने में मामला दर्ज किया गया था.


अभियोजन पक्ष ने कहा, “ अपराध प्रकृति में क्रूर था क्योंकि उन्होंने पहले महिला का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की और उसके शव को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोधई गांव में एक खेत में फेंक दिया।  दिल्ली पुलिस ने कहा, “तीन लोगों ने नौ फरवरी 2012 की रात कुतुब विहार इलाके में उसके घर के पास से एक कार में युवती का अपहरण कर लिया था। युवती उस वक्त काम से घर लौट रही थी।” दिल्ली पुलिस ने कहा कि रवि कुमार ने अन्य दो लोगों की मदद से अपराध को अंजाम दिया|




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