गौतम गंभीर फाउंडेशन को COVID-19 दवा की अनधिकृत जमाखोरी में दोषी पाया गया, HC से ड्रग कंट्रोलर ने कहा -बिना देर किए एक्शन होगा
नई दिल्ली: बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को गैरकानूनी तरीके से कोरोना की दवा जमा करने का दोषी पाया गया है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की संस्था गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड-19 मरीजों को अनधिकृत रूप से फैबीफ्ल…
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गौतम गंभीर फाउंडेशन को COVID-19 दवा की अनधिकृत जमाखोरी में दोषी पाया गया, HC से ड्रग कंट्रोलर ने कहा -बिना देर किए एक्शन होगा | फ़ोटो: TVL News
नई दिल्ली: बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को गैरकानूनी तरीके से कोरोना की दवा जमा करने का दोषी पाया गया है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की संस्था गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड-19 मरीजों को अनधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा देने और जमा करने का दोषी पाया गया है। ये बात दिल्ली ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताई।
ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि,''गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड मरीजों को अनधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा देने और इसकी जमाखोरी करने का दोषी पाया गया है| ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा कि फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है क्योंकि उन्हें अनधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया है|
ड्रग कंट्रोलर ने कहा, अब बिना देरी किए, गौतम गंभीर फाउंडेशन, दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी| अदालत को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है| कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर से छह हफ्ते के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी है|
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