नई दिल्ली: गौतम गंभीर फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से स्टॉक करने, COVID-19 रोगियों को फैबीफ्लू दवा देने का दोषी पाया गया| ड्रग कंट्रोलर बॉडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि,''गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड मरीजों को अनधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा देने और इसकी जमाखोरी करने का दोषी पाया गया है|
ड्रग कंट्रोलर ने हाईकोर्ट से कहा, गंभीर के फाउंडेशन, डीलरों व अन्य मामलों के संज्ञान में लाए जाने पर अविलंब कार्रवाई होगी| ड्रग कंट्रोलर की ओर से पेश वकील नंदिता राव ने कहा कि फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है क्योंकि उन्हें अनधिकृत तरीके से दवा का स्टॉक करते हुए पाया गया है|
ड्रग कंट्रोलर ने कहा, अब बिना देरी किए, गौतम गंभीर फाउंडेशन, दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी| अदालत को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया है| कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर से छह हफ्ते के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी है|