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23 अगस्त 2026

ज्ञानवापी मस्जिद केस: जिस जगह 'शिवलिंग' मिला है...उस जगह को सुरक्षित रखा जाए लेकिन नमाज न रोकी जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्‍ली : Gyanvapi Mosque Case: सुप्रीम कोर्ट(SC) ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर रहे सिविल जज वाराणसी के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया"| सुप्रीम कोर्ट ने वा…

ज्ञानवापी मस्जिद केस: जिस जगह 'शिवलिंग' मिला है...उस जगह को सुरक्षित रखा जाए लेकिन नमाज न रोकी जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
ज्ञानवापी मस्जिद केस: जिस जगह 'शिवलिंग' मिला है...उस जगह को सुरक्षित रखा जाए लेकिन नमाज न रोकी जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्‍ली : Gyanvapi Mosque Case: सुप्रीम कोर्ट(SC) ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर रहे सिविल जज वाराणसी के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया"| सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जहां 'शिवलिंग' सर्वेक्षण में पाया गया है" " | साथ ही कोर्ट ने कहा ,'',मुसलमान बिना किसी रुकावट के ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ना जारी रख सकते हैं| सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई।



सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ता और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था। 19 मई तक जवाब दाखिल करना है।



 सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करें कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाए जाने की सूचना है, उसकी विधिवत रक्षा की जाए।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाए जाने की सूचना है, उस क्षेत्र की रक्षा के लिए निर्देश दें। लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी।



सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने डीएम वाराणसी को उस परिसर को सील करने का निर्देश दिया जहां शिवलिंग पाया गया था और वजू खाना में प्रवेश प्रतिबंधित था और कहा कि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और केवल 20 लोगों को प्रार्थना के लिए अनुमति दी जाएगी।



सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह नोटिस जारी कर सकता है, सुनवाई की अगली तारीख तक हम एक निर्देश जारी करेंगे कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करेंगे कि शिवलिंग क्षेत्र की रक्षा की जाएगी लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी।



वहीँ, ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु जैन ने कहा,'' जो नंदी के सामने तहखाना है उसके लिए और जो वजू स्थान है उसके नीचे जो दीवार है, या ईट, पत्थर है, उसे हटाया जाए और जो दरवाजा है उसके अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। यह मांग की है। इस पर कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा|



ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा,''''कमीशन की कार्रवाई में जो शिवलिंग मिला है उसको मलबे से ढक दिया गया है। 3-4 फीट ही दिखाई दे रहा है। हम लोगों की संभावना है की वो और नीचे है। मलबे को हटाकर और दरवाजे को खोलकर स्पष्ट शिवलिंग की रिपोर्ट आ जाए|





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