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24 अगस्त 2026

“CBI की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं”: बॉम्बे HC ने ICICI-Videocon लोन फ्रॉड केस में गिरफ्तार चंदा कोचर और दीपक कोचर को दी जमानत

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर (Chanda Kochar) और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को अंतरिम जमानत दे दी। दोनों को वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस…

“CBI की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं”: बॉम्बे HC ने ICICI-Videocon लोन फ्रॉड केस में गिरफ्तार चंदा कोचर और दीपक कोचर को दी जमानत
“CBI की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं”: बॉम्बे HC ने ICICI-Videocon लोन फ्रॉड केस में गिरफ्तार चंदा कोचर और दीपक कोचर को दी जमानत | फ़ोटो: TVL News

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर (Chanda Kochar) और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को अंतरिम जमानत दे दी। दोनों को वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 23 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था। 


बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में CBI की गिरफ़्तारी के बाद ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा, "गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।"


बॉम्बे हाई कोर्ट ने  ICICI की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। सीबीआई ने रिहा करने का विरोध किया।



जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पीके चव्हाण की खंडपीठ ने दोनों को पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ताओं (कोचर) की गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी और यह उनकी रिहाई का वारंट है।"



कोचर ने अपनी गिरफ्तारी को 'अवैध' बताते हुए चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। चंदा कोचर के वकीलों ने यह भी कहा कि उन्हें एक 'लापरवाह पूछताछ' के बाद गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के समय एक भी महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी, जैसा कि कानून द्वारा अनिवार्य है।



दीपक कोचर के वकीलों ने तर्क दिया था कि जब वे सीबीआई पूछताछ के लिए उपस्थित हुए तो दंपति ने दिए गए नोटिसों का पूरी तरह से पालन किया था और इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था।


सीबीआई ने कोचर को गिरफ्तार करने में वैधानिक जनादेश के उल्लंघन से इनकार किया। एजेंसी ने स्वीकार किया कि दोनों समन के रूप में उपस्थित हुए, लेकिन दावा किया कि पूछे गए सवालों के गोलमोल जवाब को 'सहयोग' के रूप में नहीं देखा जा सकता है।


एजेंसी ने इन आरोपों का भी खंडन किया कि जब चंदा कोचर को गिरफ्तार किया गया था तब कोई महिला कर्मचारी मौजूद नहीं थी, यह देखते हुए कि सफेदपोश अपराधों में अभियुक्तों को छूने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि,''उन्हें मौखिक रूप से उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई और एक महिला कांस्टेबल ने उसकी तलाशी ली।

सीबीआई ने आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को किया गिरफ्तार 


आपको बता दें कि,  चंदा और दीपक कोचर को पिछले महीने 23 दिसंबर, 2022 को सीबीआई ने वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत से जुड़े कर्ज धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। चंदा कोचर पर मार्च 2018 में अपने पति को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था| केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि निजी क्षेत्र के बैंक ने निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए ₹3,250 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया।





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