मुख्य सामग्री पर जाएँ
23 अगस्त 2026

अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों-सामानों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए, केंद्र ने राज्यों को दी हिदायत

नई दिल्ली: केंद्र द्वारा शनिवार सभी राज्यों को unlock3 के नियमों का पालन किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके चलते अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों व सामान के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं हो…

अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों-सामानों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए, केंद्र ने राज्यों को दी हिदायत
अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों-सामानों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए, केंद्र ने राज्यों को दी हिदायत | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: केंद्र द्वारा शनिवार सभी राज्यों को unlock3 के नियमों का पालन किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके चलते अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों व सामान के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए और साथ ही कहा गया कि इसके लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।



केंद्र ने राज्यों से कहा है कि अनलॉक-3 दिशा-निर्देशों से जुड़ी मौजूदा अवधि के दौरान लोगों और वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आवाजाही के साथ-साथ राज्य के अंदर आवागमन पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनलॉक-3 के दौरान ‘लोगों और वस्तुओं एवं सेवाओं की बेरोकटोक आवाजाही’ की अनुमति देने को कहा है|



केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों का ध्यान unlock3 के दिशानिर्देशों के पैरा 5 पर आकर्षित करने के लिए एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों-सामानों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।




सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आज भेजे गए एक पत्र में  केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा है कि इस आशय की जानकारी मिली है कि विभिन्न जिलों/राज्यों द्वारा आवाजाही पर स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं।  इस तरह की पाबंदियां वस्‍तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आवाजाही में समस्याएं पैदा कर रही हैं और इसके साथ ही आपूर्ति श्रृंखला (सप्‍लाई चेन) को भी प्रभावित कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में व्‍यवधान उत्‍पन्‍न हो रहे हैं। इसके अलावा,  वस्‍तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है।




गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिला प्रशासन या राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर लगाई गई इस तरह की पाबंदियां 'दरअसल आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत एमएचए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।




गृह मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई, 2020 को जारी ऑर्डर, जिसमें ‘अनलॉक-3’ के लिए दिशा-निर्देशों को निर्दिष्ट किया गया है, की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इस पत्र में यह बात दोहराई गई है कि लोगों और वस्तुओं की अंतर-राज्य आवाजाही के साथ-साथ राज्य के अंदर आवागमन पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसमें पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए वस्‍तुओं और लोगों की आवाजाही शामिल है।






tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

मुफ़्त अलर्ट

ऐसी हर खबर सबसे पहले पाएँ

बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अपडेट सीधे आपके WhatsApp पर।

इन्हें भी पढ़ें

टॉप न्यूज़ की सभी खबरें

इस खबर से जुड़े सवाल

यह खबर कब प्रकाशित हुई और आखिरी बार कब अपडेट की गई?

यह रिपोर्ट 22 अगस्त 2020 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

इस क्षेत्र की और खबरें कहाँ पढ़ें?

इस क्षेत्र की ताज़ा खबरें TVL News के ज़िला सेक्शन में पढ़ी जा सकती हैं। thevirallines.net पर बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अलग-अलग पेज हर दिन अपडेट होते हैं।

इस खबर में कोई तथ्य ग़लत लगे तो क्या करें?

TVL News हर सुधार को गंभीरता से लेता है। +91 99996 56869 पर WhatsApp करें या thevirallines@gmail.com पर लिखें — पुष्टि के बाद खबर तुरंत सुधारी जाती है।