नई दिल्ली: AIADMK Leadership Row| सुप्रीम कोर्ट ने ओ पन्नीरसेल्वम को झटका देते हुए एडप्पादी के.पलानीस्वामी को AIADMK के अंतरिम जनरल सेकेट्री बनाए रखने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले की पुष्टि की जिसमें एडप्पादी के पलानीस्वामी (EPS) को AIADMK पार्टी के एकल नेता के रूप में बहाल किया गया।
???ुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली ओ पन्नीरसेल्वम (OPS) की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने 12 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित 2 सितंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ ओ पन्नीरसेल्वम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसने AIADMK नेतृत्व के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एकल पीठ के आदेश को पलटा था, क्योंकि यह 11 जुलाई को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में एडप्पादी पलानीसामी के चुनाव से पहले अस्तित्व में था।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों से संबंधित हैं और उनका ओ पन्नीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच विवादों के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
एडप्पादी के पलानीस्वामी (EPS) के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने बताया,''ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) की याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की|
चेन्नई (तमिलनाडु) में एडप्पादी के.पलानीस्वामी (EPS) गुट के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मनाया।
बता दें कि, 11 जुलाई को AIDAMK की आम परिषद की बैठक में, पार्टी कार्यकारी परिषद ने पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में नियुक्त किया और "पार्टी विरोधी गतिविधियों" के कारण ओ. पन्नीरसेल्वम (OPS) को पार्टी से निष्कासित कर दिया था| इसके बाद ओ. पन्नीरसेल्वम ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था|