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24 अगस्त 2026

SC ने कोर्ट की अवमानना मामले में विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका की खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बैंक लोन डिफॉल्टर विजय माल्या की अदालत की अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका सोमवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने 2017 की इस याचिका पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया…

SC ने कोर्ट की अवमानना मामले में विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका की खारिज
SC ने कोर्ट की अवमानना मामले में विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका की खारिज | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बैंक लोन डिफॉल्टर विजय माल्या की अदालत की अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका सोमवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने 2017 की इस याचिका पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया




सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था।




बता दें, भगोड़े माल्या ने कोर्ट के एक आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दी थी, जिसपर SC ने नौ मई 2017 में उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था| कोर्ट के इस फैसले के बाद माल्या ने अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कराई थी, जिसपर जस्टिस यूयू ललित और अशोक भूषण की बैंच ने गुरुवार (27 अगस्त) को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था|









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