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25 अगस्त 2026

कोई राजनीतिक बखेड़ा नहीं होना चाहिए, COVID-19 स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के साथ मिलकर करें काम: SC ने दिल्ली सरकार से कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को COVID19 महामारी के संबंध में ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवा की आपूर्ति, और विभिन्न अन्य नीतियों से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई की| इस दौरान,''सुप…

कोई राजनीतिक बखेड़ा नहीं होना चाहिए, COVID-19 स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के साथ मिलकर करें काम: SC ने दिल्ली सरकार से कहा
कोई राजनीतिक बखेड़ा नहीं होना चाहिए, COVID-19 स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के साथ मिलकर करें काम: SC ने दिल्ली सरकार से कहा | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को COVID19 महामारी के संबंध में ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवा की आपूर्ति, और विभिन्न अन्य नीतियों से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई की| इस दौरान,''सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि कोई राजनीतिक बखेड़ा नहीं होना चाहिए, COVID-19 स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करना चाहिए| सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा से कहा कि,'' हमें आपके सरकार के उच्चतम स्तर पर संदेश भेजने की आवश्यकता है कि इस मानवीय संकट में हम नहीं चाहते कि ''लोगों का जीवन' आपके राजनीतिक बखेड़े में चली जाये|



सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और शायद ही कोई पूरी तरह से दिल्लीवासी है। भूल जाइए कि कोई ऑक्सीजन नहीं उठा पा रहा है। आपको जान बचानी होगी। केंद्र के रूप में आपके पास एक विशेष जिम्मेदारी है।



 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या भारत में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त है जबकि प्रति दिन 8500 मीट्रिक टन की औसत मांग है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दैनिक आधार पर उपलब्ध है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों द्वारा कम ऑक्सीजन लेने के कारण कुछ क्षेत्रों में उपलब्धता कम हो जाती है।



जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा कि,'' हम नागरिकों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रोते हुए भी सुन रहे है। दिल्ली में जमीन की स्थिति, ऑक्सीजन वास्तव में उपलब्ध नहीं है और गुजरात और महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। सरकार को हमें यह बताना होगा कि आज और सुनवाई के अगले दिन से क्या अंतर होगा|



SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि,''दिल्ली में इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों में भी बहस हुई। कठिनाई यह है कि केंद्र ने ऑक्सीजन के लिए जो भी स्रोत से संभव हो सकता है, उसे खींच लिया है। परिवहन लॉजिस्टिक को राज्य स्तर पर संभाला जा सकता है।



सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से कहा,'' अगर 200 मीट्रिक टन की कमी है तो आपको दिल्ली को देनी चाहिए। जहां तक दिल्ली के नागरिकों का संबंध है, केंद्र की एक मह???्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपने कहा कि इस्पात क्षेत्र में एक अधिशेष है, उस का उपयोग करें और दिल्ली को आपूर्ति करें।नहीं तो आज और सोमवार के बीच 500 मौतें हो जाएगी|



जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा कि - दिल्ली, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और शायद ही कोई पूरी तरह से दिल्लीवासी है। । भूल जाइए कि कोई ऑक्सीजन नहीं उठा पा रहा है। आपको जीवन बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा, केंद्र के रूप में आपकी एक विशेष जिम्मेदारी है|



न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा से कहा कि हम चाहते हैं कि आप सर्वोच्च अथॉरिटी को संदेश दें कि इस मानवीय संकट में केंद्र सरकार के साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ से दिल्ली सरकार से कहा कि हम संकट के समय राजनीतिक कलह नहीं चाहते हैं। राजनीति, चुनाव के समय होती है। सहयोग की भावना होनी चाहिए। जीवन बचाना प्राथमिकता है।




जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार से कहा कि,''चुनाव के दौरान राजनीति हो सकती है। COVID-19 स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के साथ बातचीत करें| अपने मुख्य सचिव को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बात करने के लिए कहें| अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत को आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इसका अक्षर और भाव से पालन करेगी|









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TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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