नई दिल्ली: पीएम केयर्स फंड में जमा हुए धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष(एनडीआरएफ)में ट्रांसफर करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया |सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,''पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) को एनडीआरएफ ( National Disaster Response Fund) में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं देंगे|
'पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है| 'पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फिर गया|
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, ''पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया| यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई की जीत होती है।'
जेपी नड्डा ने कहा कि 'पीएम केयर में भारी योगदान देने वाले आम आदमी ने राहुल गांधी की बात को बार-बार खारिज किया है|अब तो उच्चतम न्यायालय ने भी अपना फैसला सुना दिया है।' क्या राहुल गांधी और एक्टिविस्टों की उनकी आर्मी अब भी अपने तौर तरीकों में सुधार करेगी?'
जेपी नड्डा ने आगे कहा कि,'' गांधी परिवार ने पीएमएनआरएफ का दशकों से व्यक्तिगत रूप में संचालित किया और पीएमएनआरएफ से नागरिकों की मेहनत से अर्जित धन को अपने परिवार के ट्रस्टों को हस्तांतरित कर दिया है। ।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार पीएम केयर्स फंड में जमा पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दी|उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पीएम-केयर्स फंड की धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वेच्छा से एनडीआरएफ में योगदान कर सकते हैं|
जस्टिस अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह की खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पीएम केयर्स फंड के पूरे पैसे को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।