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25 अगस्त 2026

“लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें”: दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री/खरीद व फोड़ने पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री और खरीद और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर तत्…

“लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें”: दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री/खरीद व फोड़ने पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
“लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें”: दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री/खरीद व फोड़ने पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली:   सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री और खरीद और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। तत्काल सुनवाई को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें।



सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच ने गुरुवार को दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने की भाजपा सांसद मनोज तिवारी द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।



जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें और सुझाव दिया कि पटाखे खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे का इस्तेमाल अधिक मिठाई खरीदने के लिए किया जाए।


tvlnews

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