नई दिल्ली: स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने के EC के फैसले परस्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले पर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ को उच्चतम न्यायालय से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लिस्ट से कमलनाथ का नाम हटाने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है|
बता दें कि चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन करने के चलते कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ‘स्टार प्रचारक' का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया|मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर अगले हफ्ते चुनाव होने हैं
चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने पेश हुए वकील ने बताया कि चुनाव प्रचार समाप्त होने और कल मतदान होने के कारण कमलनाथ की याचिका बेकार हो गई है। इसपर पीठ ने कहा कि हम फैसले पर रोक लगाते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा पीठ में न्यायाधीश एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम भी शामिल थे।
कमलनाथ ने याचिका में कहा था कि किसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक के तौर पर नामित करना पार्टी का अधिकार है और आयोग पार्टी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आयोग का निर्णय अभिव्यक्ति और आवागमन के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। आयोग नोटिस देने के बाद फैसला कर सकता है, लेकिन यहां कमलनाथ को कोई नोटिस नहीं दिया गया था।
मध्यप्रदेश कांग्रेस ने कहा,'' चुनाव आयोग के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, —भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जीत का सिलसिला प्रारंभ। “सत्य मेव जयते”