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24 अगस्त 2026

राज्यसभा से भी पास हुआ चुनाव सुधार से जुड़ा बिल, वोटर आईडी को आधार से जोड़े जाने का है प्रावधान

नई दिल्‍ली : The Election Laws (Amendment) Bill, 2021: चुनाव सुधार से संबंधित बिल को राज्यसभा भी से मंजूरी मिल गई है| लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ध्वनि मत से ‘‘चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक, 2021’ पार…

राज्यसभा से भी पास हुआ चुनाव सुधार से जुड़ा बिल, वोटर आईडी को आधार से जोड़े जाने का है प्रावधान
राज्यसभा से भी पास हुआ चुनाव सुधार से जुड़ा बिल, वोटर आईडी को आधार से जोड़े जाने का है प्रावधान | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्‍ली : The Election Laws (Amendment) Bill, 2021: चुनाव सुधार से संबंधित बिल को राज्यसभा भी से मंजूरी मिल गई है| लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ध्वनि मत से ‘‘चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक, 2021’ पारित हो गया है| कल सोमवार को लोकसभा में यह बिल पास हो गया था।  आज यानी मंगलवार का वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए राज्यसभा ने भी चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया। अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा|



चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक पर भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि,''कांग्रेस, राजद और तृणमूल कांग्रेस के लोग बोगस मतदाता सूची के बल पर चुनाव जीतकर आते रहे हैं। अब इन लोगों को डर है कि आधार से जोड़ दिया गया तो एक आदमी का नाम एक ही जगह रह पाएगा और हज़ारों बोगस लोगों का नाम हट जाएगा|



चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक पर TMC सांसद डोला सेन ने कहा कि,''हम भारत के लोग जो संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है उसको ये नहीं मानते, अगर मानते तो उसके लिए समय देते। विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ उठाना, उसके लिए भी समय नहीं दिया। इतनी जल्दबाजी में अच्छा काम नहीं होता|




विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। नये प्रावधानों के मुताबिक अब आधार और वोटर आईडी लिंक होने से चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को अब आधार कार्ड मांगने का अधिकार होगा।  विपक्ष विधेयक को संसद की स्थायी समिति में भेजने की मांग कर रहा था।



विपक्षी दलों के सांसदों ने इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तथा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताया| संसद में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, आरएसपी, बसपा जैसे दलों ने इस विधेयक का विरोध किया. कांग्रेस ने विधेयक को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग की|




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