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26 अगस्त 2026

लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश

नई दिल्‍ली : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इस विधेयक में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्राव…

लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश
लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्‍ली : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इस विधेयक में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। ईरानी ने कहा कि,' हम लोकतंत्र में पुरुषों और महिलाओं को विवाह में समान अधिकार प्रदान करने में देरी कर रहे हैं। इस संशोधन के माध्यम से पहली बार पुरुष और महिला समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए 21 वर्ष की आयु में विवाह पर निर्णय ले सकेंगे।



बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 पर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा,''सरकार ने कहा है कि विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाएगा|



शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के विधेयक पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,'' सरकार 18 साल की लड़कियों के स्वतंत्रता के अधिकार को घटा रही है। अगर 18 साल की लड़की देश का PM और CM चुन सकती है तो अपना जीवनसाथी क्यों नहीं ? आप लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप की इजाज़त तो दे रहे हैं|



शादी की उम्र बढ़ाने वाले विधेयक पर नाराजगी 

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। 18 साल का बच्चा पीएम चुन सकता है, लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकता है लेकिन आप शादी के अधिकार से इनकार कर रहे हैं। आपने 18 साल के बच्चे के लिए क्या किया है? भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी सोमालिया से भी कम है।


द्रमुक सांसद कनिमोझी महिला ने कहा कि,''आरक्षण विधेयक को छोड़कर, सरकार किसी से परामर्श करने में विश्वास नहीं करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह के एक छोटे से विधेयक को स्थायी समिति या प्रवर समिति को भेजा जाना है और उन्हें इसकी समीक्षा करनी है और नागरिक समाज में राय मांगनी है और फिर विधेयक लाना है|



कांग्रेस राकांपा सांसद ने कहा कि,''हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में काम करने से गलतियां होती हैं। इस मामले को लेकर भारत में काफी चर्चा हो रही है. सरकार ने न तो किसी हितधारक से बात की है और न ही किसी राज्य से सलाह ली है। हम मांग करते हैं कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाए|



राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि,''यह लगातार दूसरी या तीसरी बार है, वे आक्रामक रूप से बिल ला रहे हैं और विपक्ष से किसी से भी सलाह नहीं ली जाती है। कार्य मंत्रणा समिति में जो भी चर्चा होती है उसे सदन में कभी लागू नहीं किया जाता है। मैं इस नई प्रथा की निंदा करना चाहता हूं जो यह सरकार कर रही है|



टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि,''जिस तरह से सरकार जल्दबाजी में बिल लाई है उसका मैं विरोध करता हूं। इस विधेयक पर सभी हितधारकों के बीच पूर्ण चर्चा की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक लोग इस बिल का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं|



एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि,''प्रतिगामी संशोधन। यह अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। 18 साल का बच्चा पीएम चुन सकता है, लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकता है लेकिन आप शादी के अधिकार से इनकार कर रहे हैं। आपने 18 साल के बच्चे के लिए क्या किया है? भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी सोमालिया से भी कम है।




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