सचिन पायलट और 18 अन्य बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी
नई दिल्ली: सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए गए नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच के सामने चल रही…
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सचिन पायलट और 18 अन्य बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी | फ़ोटो: TVL News
नई दिल्ली: सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए गए नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच के सामने चल रही है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन तर्कों को उच्चतम न्यायालय नकार चुका है उन्हीं बातों को हरीश साल्वे सामने ला रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की कुछ लाइनें भी पढ़ीं।
अदालत में स्पीकर की तरफ से पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि ये याचिका केवल नोटिस के आधार पर दायर की गई है। जबतक स्पीकर किसी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं कर देते तब तक इसमें अदालत दखल नहीं दे सकती है। इसलिए यह अर्जी खारिज होनी चाहिए।
स्पीकर की तरफ से अदालत में पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्पीकर के आदेश को सीमित आधार पर चुनौती दी जा सकती है लेकिन जो याचिका दायर की गई है उसमें वो आधार शामिल नहीं है।
उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सिंघवी ने अदालत में किहोतो के फैसले का जिक्र किया। इसमें 10वीं शेड्यूल की बात की गई है।
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