लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow bench of High Court) ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला दे दिया है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया।
ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल चुनाव कराने के निर्देश भी दिए। यह फैसला जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरव लवानिया की खंडपीठ ने सुनाया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का कहना है कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया जाना चाहिए, तभी ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए|
बेंच ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। अदालत ने ओबीसी आरक्षण के लिए अलग कमीशन बनाने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं।