यूपी पंचायत चुनाव 2021: 1995 के सरकार के आदेश को HC ने किया निरस्त , 2015 के आधार पर होगा आरक्षण, 27 तक पुनः सूची जारी करने का आदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है| हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने…
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यूपी पंचायत चुनाव 2021: 1995 के सरकार के आदेश को HC ने किया निरस्त , 2015 के आधार पर होगा आरक्षण, 27 तक पुनः सूची जारी करने का आदेश | फ़ोटो: TVL News
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है| हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन चुनावों के लिए पुनः आरक्षण सूची जारी करने का आदेश|
हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण में 2015 को आधार माना है| हाईकोर्ट ने 1995 के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है| आधे घंटे की बहस के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। 27 तक पुनः जारी हो आरक्षण सूची कोर्ट ने दिए आदेश...25 मई तक चुनाव कराएं सरकार।यूपी सरकार को 10 दिन का समय दिया गया|
इससे पहले राज्य सरकार ने कहा कि,'' वह वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश पारित किए हैं।
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यह रिपोर्ट 15 मार्च 2021 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 4 अक्टूबर 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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