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25 अगस्त 2026

यूपी पुलिस पर जानलेवा हमले मामले में कुख्यात माफिया योगेश भदौड़ा को 5 साल की कैद

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पीएन पांडेय ने पुलिस को जान से मारने के प्रयास के एक मामले में यूपी के कुख्यात योगेश भदौड़ा और उसके तीन साथियों को दोषी मानते हुए 5…

यूपी पुलिस पर जानलेवा हमले मामले में कुख्यात माफिया योगेश भदौड़ा को 5 साल की कैद
यूपी पुलिस पर जानलेवा हमले मामले में कुख्यात माफिया योगेश भदौड़ा को 5 साल की कैद | फ़ोटो: TVL News

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पीएन पांडेय ने पुलिस को जान से मारने के प्रयास के एक मामले में यूपी के कुख्यात योगेश भदौड़ा और उसके तीन साथियों को दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई हैं|



जिला न्यायालय ने पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित योगेश भदौड़ा पुत्र भोपाल सिंह, अंकित पुत्र रविंद्र और गौरव उर्फ भूरा पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम मसूरी को दोषी पाते हुए पांच साल के कारावास के साथ सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।



मेरठ के SSP प्रभाकर चौधरी ने बताया कि,'योगेश भदौड़ा को उसके गिरोह के 3 सदस्यों के साथ एक मामले में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। वह एक कुख्यात माफिया है और उसके खिलाफ 45 से अधिक मामले दर्ज़ हैं। हम उसे अन्य मामलों में भी सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं|



गौरतलब है कि,''2013 में योगेश भदौडा पुत्र भोपाल सिंह निवासी ग्राम भदौड़ा थाना रोहटा, अंकित पुत्र रविंद्र निवासी पचगांव थाना जानी, गौरव उर्फ भूरा पुत्र अजब सिंह निवासी मसूरी थाना इंचौली, राहुल पुत्र धर्मपाल निवासी वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत , संदीप पुत्र अजबसिंह निवासी मसूरी थाना इंचौली और लीलू उर्फ अमित पुत्र चतरपाल निवासी कस्बा करनावल थाना सरूरपुर ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया था। 



वादी मुकदमा राजेश वर्मा तत्कालीन थाना प्रभारी (थाना परतापुर) में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वो 21 मार्च 2013 को पुलिस बल के साथ बिजली बंबा बाईपास शताब्दीनगर पर मौजूद थे| उन्होंने जैनपुर से दिल्ली रोड की ओर से आ रही एक सफेद गाड़ी को तेजी से आते हुए देखा| पुलिस को गाड़ी में बदमाश होने का शक हुआ| पुलिस ने थोड़ी दूरी पर आते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी| जिसमें पुलिसवाले बाल-बाल बच गये| जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी को घेरकर उन्हें दबोच लिया और जेल भेज दिया था| सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था|


न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर और पत्रावली पर उ??लब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपियों को जान से मारने के प्रयास में दोषी पाते हुए 5-5 साल कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया|




tvlnews

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यह रिपोर्ट 28 मई 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 24 अगस्त 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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