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24 अगस्त 2026

हाई कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा

मुंबई: महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दिया| NCP के सूत्रों ने बताया,' गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दिया| हाई कोर्ट के आदेश…

हाई कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा
हाई कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा | फ़ोटो: TVL News

 मुंबई:  महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दिया|  NCP के सूत्रों ने बताया,' गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दिया| हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है|




महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि,'हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने NCP के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की और अपनी इच्छा ज़ाहिर कि वे अपने पद पर नहीं रहना चाहते। जिसके बाद पार्टी ने निर्णय लिया है कि वे मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दें| मलिक ने कहा,''पार्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि वे गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा स्वीकारे। इस्तीफा देने के लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख मुख्यमंत्री के घर गए हुए हैं और हमें आशा है कि वे इस्तीफा स्वीकार करेंगे|




मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई| पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है| कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा है।



डॉ.जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्बे HC ने CBI को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा है।



याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल ने कहा कि ''बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनो?? के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है|




सुनवाई के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि,''मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के पत्र पर जो याचिका  दाखिल हुई थी उसमें जयश्री पाटिल ने भी एक केस फाइल की थी उस पर HC ने निर्णय देते हुए मामले को CBI को सौंपा है। HC ने कहा कि CBI इसकी 15 दिन में प्रारंभिक जांच करें और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करें|




क्या है मामला

मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी को जिलेटिन की छड़ों से लदी एक स्कॉर्पियो मिली थी। इस स्कॉर्पियो के मालिक कथित तौर पर कारोबारी मनसुख हिरेन थे। बाद में मनसुख का ठाणे के क्रीक में शव मिला था। इसके बाद एंटीलिया मामले और मनसुख हिरेन की जांच एनआईए को सौंप दी थी। इस मामले में एनआईए ने मुंबई क्राइम ब्रॉन्च के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को को गिरफ्तार किया। बाद में वाजे को  हिरेन की हत्या मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया। बाद में इस मामले में पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और सट्टेबाज नरेश गौर को भी गिरफ्तार किया।




इस मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को पद से हटा दिया। इसके बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही कराने का सनसनीखेज आरोप लगाया। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया। 



परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाकर होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया| इसके बाद होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर को लेकर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है| मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने होमगार्ड विभाग में अपने तबादले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।  परमबीर सिंह ने इस मामले में याचिका दाखिल करके मामले की CBI जांच की भी मांग की थी| परमबीर सिंह की याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की सीबीआई द्वारा तुरंत निष्पक्ष और सही जांच कराई जाए और उनके ट्रांसफर को रद्द किया जाए|




इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा।मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली और कहा था कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे।






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