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24 अगस्त 2026

महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लगेगा रात्रि कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद

मुंबई: भारत में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। महामारी की दूसरी लहर के बाद कई राज्यों में काफी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप महाराष्ट्र में सब…

महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लगेगा रात्रि कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद
महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लगेगा रात्रि कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद | फ़ोटो: TVL News

 मुंबई: भारत में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। महामारी की दूसरी लहर के बाद कई राज्यों में काफी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप महाराष्ट्र में सबसे अधिक देखने को मिल रहा है | महाराष्ट्र में बिते दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 57,074 नए मामले सामने आए, जो किसी एक दिन में राज्य में सर्वाधिक संख्या है। बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है ।महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।


महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य में मॉल, सिनेमाघर और मनोरंजन के साधन बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा|




महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि,''IPL को लेकर सिर्फ खेल को अनुमति दी गई है। वहां दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं रहेगी। जो IPL में हिस्सा लेने वाले लोग रहेंगे उन्हें एक ही जगह आईसोलेट रहना पड़ेगा। रिले के जरिए लोग खेल देख पाएंगे लेकिन किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं हो सकती। इस आधार पर अनुमति दी गई है|





महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की। साथ ही, सोमवार से 30 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने की भी घोषणा की। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थियेटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां भी लागू रहेंगी। 



मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा, सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। बयान के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों, मेडिकल स्टोर एवं किराना दुकानों के अलावा सभी अन्य दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ये सभी नए प्रतिबंध सोमवार रात आठ बजे से प्रभावी होंगे।






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यह रिपोर्ट 5 अप्रैल 2021 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 24 अगस्त 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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