पटना:बिहार में नाइट कर्फ्यू का एलान कर दिया गया है। यह कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान सब्जी, फल, अंडे और मांस बेचने वाली सभी दुकानें शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा लेकिन होम डिलीवरी 9 बजे रात तक होगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को 15 मई तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
बिहार में कोविड-19 की स्थिति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि,''कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज अभी कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट है कि आज ही एक दिन में 8,690 नए मामले सामने आए। विमर्श करने के बाद काफी कुछ निर्णय लिया गया है। कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा|
CM नीतीश कुमार ने कहा कि,'''खबर आई की RT-PCR रिपोर्ट 3-4 दिन में आ रही है। कहीं-कहीं खबर मिली कि रिपोर्ट एक सप्ताह बाद आई है। इसे जल्दी से प्राप्त किया जाए ताकि समय से इलाज शुरू हो जाए। इसके बारे में बहुत ठोस निर्णय लिया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति हर हाल में समय पर की जाएगी, इस पर बात हुई है|
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि,'''जो लोग भी बाहर हैं हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लौट आएं। हम लोगों का यह आग्रह है। हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है, हम करेंगे लेकिन आ जाएं क्योंकि जितना देर करेंगे कठिनाईयां बढेंगी| हमारे जितने भी चिकित्साकर्मी हैं उनको एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा|
CM ने कहा कि,''स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। सभी सिनेमा हॉल , मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को 15 मई तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा|
नीतीश कुमार ने कहा कि,''पूरे बिहार में रात में प्रतिदिन 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी दुकाने, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी की दुकानें, मंडी, मांस और मछली की दुकानें 6 बजे बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा लेकिन होम डिलीवरी 9 बजे रात तक होगी| सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी लेकिन यह दफन, दाह संस्कार और पूजा पर लागू नहीं होगा। दफन और दाह संस्कार के लिए लोगों की संख्या घटाकर 25 की गई है। शादी और श्राद्ध में लोगों की संख्या घटाकर 100 की गई है|