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24 अगस्त 2026

प्रतापगढ़: लॉकडाउन को लेकर DM ने जारी की गाइडलाइन्स, शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी

प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ जिले में अब खुल सकेगी शराब की दुकानें | शराब की दुकान खोलने की जिलाधिकारी ने अनुमति दे दी| प्रतापगढ़ में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी| कोविड-19 के नियमो का…

प्रतापगढ़: लॉकडाउन को लेकर DM ने जारी की गाइडलाइन्स, शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी
प्रतापगढ़: लॉकडाउन को लेकर DM ने जारी की गाइडलाइन्स, शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी | फ़ोटो: TVL News

प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ जिले में अब खुल सकेगी शराब की दुकानें | शराब की दुकान खोलने की जिलाधिकारी ने अनुमति दे दी| प्रतापगढ़ में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी| कोविड-19 के नियमो का पूर्णता पालन कर सरकारी शराब की दुकान खोलने का निर्देश।  जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ डा० नितिन बंसल ने आदेश जारी कर दिया है| गौरतलब है,''यूपी में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन को 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लागू कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई| । 10 मई सोमवार सुबह तक जो कोरोना कर्फ्यू था उसे बढ़ाकर सोमवार सुबह सात बजे तक कर दिया गया है।





लॉकडाउन के दौरान अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निकायों/ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फागिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति न हो तथा शेष 50 प्रतिशत भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाये जाएं एवं यथासम्भव work from home की व्यवस्था लागू की जाए। 



इस संबंध में निम्नवत् निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय



1. जनपद में प्रत्येक नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जायेगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रू0 1000/- तथा दूसरी बार अधिकतम 10000/- तक जुर्मान किया जायेगा। मारक की अनिवार्यता सुनिश्चित का सीधा उत्तरदायित्व संबंधित थाने के थाना प्रभारी का होगा। इसके अतिरिक्त पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्गो.चौराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मारक की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जायेगी। 



2 वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के संबंध में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उददेश्य से रात्रि 8:00बजे से प्रातः 07:00बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू है. इस संबंध में कोरोना Curfew  का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वयं भी चेकिंग की जाए व सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाय। 

3 कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित किया जाय। 



4. Continuous Process industry को चलाने की अनुमति के साथ-साथ सप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिकों/श्रमिकों तदनुसार आने-जाने की अनुमति होगी। 



5. पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आई0डी0 कार्ड पारा के तौर पर मान्य होगा। 


6. कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। 

7. अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। 

8. प्रेस प्रिन्ट /इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।
9. जनपद के सरकारी/निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम सहित गृह विभाग के कन्टोल रूम व जनपद स्थित एकीकृत कोविड कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर में नियमित रूप से दी जायेगी। 

10. जनपद में प्रत्येक नगर निकास सहित ग्राम पंचायतों द्वारा अग्निशमन विभाग से समन्वय स्थापित कर फागिंग की
व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। 

11. उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस नही भेजी जायेगी. जिससे कि संक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। बसों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराते हुए सेनेटाइजर का प्रयोग एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। 




12. आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकान खुली रहेगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अन्तर्गत खुले रहेंगे। केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी/फल/दूध/किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकाने बन्द रहेगी। सब्जी मण्डी/फल मण्डी में भी सोशल डिरटेसिंग का पालन व मास्क/ग्लब्स सेनेटाइजर का उपयोग की अनिवार्यता रहेगी। 



13. जनपद क्षेत्र में आबकारी दुकानें /प्रतिष्ठान(कैण्टीन रहित) प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुली रहेगी, किन्तु आबकारी दुकानों के सामने किसी प्रकार की भीड़-भाड़ नही रहेगी और मास्क का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का पूर्णतया परिपालन कराया जायेगा। 

14, ग्रामों में कोरोना के लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं काविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जायेगी। लक्षणयुक्त व्यक्तियों की पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग की जायेगी। इस विशेष अभियान की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिदिन कमी जायेगी।




15 पद्धिक एड्रेस सिस्टम (विधि संबोधन प्रणाली) का व्यापक प्रयोग कर कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता के संदेश प्रसारित किये जायेगें। 

16. हाई रिस्क  कैटेगरी 60 + अथवा 10 वर्ष से कम उम्र के बचे अथवा गर्भवती महिलायें एवं एक से अधिक बीमारी सेग्रसित या कम इम्यूनिटी के लोग बाहर न जाये। सामान्य जन से अपील है कि अनावश्यक बाहर न निकले एवं यदि निकले तो मारक अनिवार्य रूप से पहन कर ही निकलें। 

17. टीकाकरण का अभियान जनपद में यथावत् चलता रहेगा, परन्तु सोशल डिस्टेसिंग व दो गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी। 

18. निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्यारन्टाइन सेन्टर की स्थापना की जाए एवं जो भी व्यक्ति ग्राम के बाहर से आ रहे हैं. यदि होम क्यारन्टाइन की घर में जगह नहीं है तो क्यारन्टाइन सेण्टर में रखे जायेगें। 



19, कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जायेंगे।

20. प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग व से सेनेटाइजेशन का कार्य प्रतिदिन किया जायेगा। 

21. बीज व खाद्य की दुकाने कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूँ क्रय कन्द्र मी खुले रहेंगे। 

22 आद्योगिक गतिविधियाँ, मेडिकल/आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति व आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, मेडिकल व स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति तथा उद्योगो सम्बन्धी कार्यों ई-कामर्स आपरेशन्स, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति तथा दूरसंचार सेवाये, डाक सेवा, प्रिन्ट द इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा इण्टरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों को शासन के पत्र संख्या-792/2021-सीएक्स-3 दिनांक 04 मई 2021 के अन्तर्गत ई-पास से छूट प्रदान की गयी है।




''डा० नितिन बंसल ने कहा 'सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि इन निर्देशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम व आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी। यह भी आदेशित किया जाता है कि मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/मुख्य चिकित्साधिकारी एवं समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारीगण अपने अधिक्षेत्रान्तर्गत उक्त आदेश का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार जिले के सभी मजिस्ट्रेट के न्यायालयों, थानों के नोटिस बोर्डो पर चस्पा करके स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों के स्पीकर से कराया जाया|






tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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यह रिपोर्ट 11 मई 2021 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 10 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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