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24 अगस्त 2026

अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना आपराधिक कृत्य, ये नरसंहार से कम नहीं: ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी

ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण COVID-19 रोगियों की हो रही मृत्यु के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की खरीद और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्…

अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना आपराधिक कृत्य, ये नरसंहार से कम नहीं: ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी
अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना आपराधिक कृत्य, ये नरसंहार से कम नहीं: ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी | फ़ोटो: TVL News

ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण COVID-19 रोगियों की हो रही मृत्यु के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की खरीद और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना आपराधिक कृत्य है।यह उन अधिकारियों द्वारा नरसंहार से कम नहीं जिन्हें इसकी सतत आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।



इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि, "हमें अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण COVID-19 रोगियों की हो रही मृत्यु को देखकर दु:ख हो रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति न करना एक आपराधिक कृत्य है और इस तरह से लोगों की जान जाना नरसंहार से कम नहीं है। अधिकारियों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।"



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को परेशान किया जा रहा है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग अपने निकट और प्रियजनों के जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भीख मांग रहे हैं।हम इस तरह से अपने लोगों को कैसे मरने दे सकते हैं जब विज्ञान इतना उन्नत है कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और ब्रेन सर्जरी भी इन दिनों हो रही है।"


बेंच ने एक न्यूज देखा जिसमें एक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। कोर्ट ने लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट और मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट को 48 घंटे के भीतर ऐसी समाचार वस्तुओं के मामले में पूछताछ करने और क्रमशः निर्धारित अगली तारीख पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे अगली तारीख पर कोर्ट में ऑनलाइन पेश हों।








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