लखनऊ: पूर्व सांसद व गैंगस्टर अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती प्रयागराज लाया जाएगा| गैंगस्टर अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद से प्रयागराज लाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल पहुंची। प्रयागराज पुलिस ने अपहरण मामले में अतीक अहमद और उनके बेटे सहित 13 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147/148/149/307/386/286/504/506/120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की है|
गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस द्वारा प्रयागराज लाने पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि,''माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अपराधी बच नहीं पाएंगे। जितने भी मामले हैं उनपर हमारी पुलिस कड़ी पैरवी कर रही है। एक-एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है|
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि,''जो अपराध करेगा FIR उसी के लिए है, कड़ी से कड़ी सजा कानून के शिकंजे में लाकर दिलाई जाएगी। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसकी ताकत कानून के सामने छोटी पड़ जाएगी|
बता दें ,'' उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने 28 मार्च, 2023 को माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई थी उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है अतीक को कोर्ट से वापस नैनी जेल पहुंचा दिया गया है।
आरोप है कि साल 2006 में 28 फरवरी को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह उमेश पाल को अतीक अहमद, पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ अपने साथियों के साथ अपहरण कर अपने कार्यालय में ले गए थे। उमेश पाल ने अतीक अहमद सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम और फरहान जेल में बंद हैं। जबकि दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर जमानत पर बाहर हैं।