लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे के पांच सबसे प्रभावित जिलों में लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। अदालत ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक लगाने को कहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुबह 11 बजे के बाद दूध सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी। अदालत ने कहा है कि हर हाल में सरकार को कल से इन पांच जिलों में लॉकडाउन लगाना ही होगा। यह पहली बार है जब किसी अदालत ने सरकार को लॉकडाउन का आदेश दिया है।
वहीँ आज उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल कहा है कि,''उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 28,287 नए कोविड मामले सामने आए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,08,000 है। अब तक 6,61,311 लोग रिकवर हो चुके हैं| कल प्रदेश में 2,00,751 सैंपल्स की जांच की गई। जिसमें से लगभग 1 लाख सैंपल्स RT-PCR के हैं। अब तक प्रदेश में 3,84,00,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी |