उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंटों को रेरा के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की मार्केटिंग और बिक्री से जुड़े प्रचार में रेरा पंजीकरण संख्या, वेबसाइट का लिंक, यूनिक QR कोड और कलेक्शन अकाउंट की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।
रेरा के नियमों के उल्लंघन पर अब तक 91 प्रमोटरों और एजेंटों पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
इसके साथ ही ग्राहकों को सतर्क करते हुए कहा गया है
कि बिना रेरा पंजीकरण वाली परियोजनाओं में निवेश करने से बचें। रेरा कानून के तहत यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है
कि प्रचार सामग्री में परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित हों।