वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को न्यायालय द्वारा नियुक्त उनके पद से हटाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में वाराणसी की कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को हटा दिया है| इसके साथ ही कोर्ट ने दो कमिश्नरों को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत भी दे दी है| विशेष कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह अब दो दिन में सर्वे रिपोर्ट पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करेंगे|
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में पद से हटाए जाने पर अजय कुमार मिश्रा ने कहा,'मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कोर्ट की गोपनीयता भंग हो। मुझे विशाल जी के आरोप पर हटाया गया। कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करूंगा लेकिन इस बात का कष्ट हमेशा रहेगा कि विशाल जी ने अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए मुझे नीचा दिखाया है|
मिश्रा ने कहा,'''मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मामले की गोपनीयता का पता चले। एडवोकेट विशाल सिंह के आरोपों के चलते मुझे हटाया गया. मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करूंगा। जो कुछ हुआ है वो सिर्फ विशाल की वजह से हुआ है|
अधिवक्ता विशेष आयुक्त विशाल सिंह ने कहा,''रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय हमने मांगा था जो कि कोर्ट ने दे दिया है|
ज्ञानवापी मस्जिद रिपोर्ट सर्वे पर असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा,''कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया है। अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे और इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं की गई"