महिला को बच्चा गोद देने का झांसा देकर रेप के आरोपी को परीक्षण में दोषी पाए जाने पर स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दरअसल पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को साल 2023 में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी शादी को 10 साल हो गए
लेकिन अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई है उसके पति मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं
जिसका फायदा उठाकर सीबीगंज थाना क्षेत्र निवासी तहरे देवर यूसुफ ने उसे अपनी मीठी-मीठी बातों में फंसा लियामहिला को बच्चा गोद देने का झांसा देकर रेप के आरोपी को परीक्षण में दोषी पाए जाने पर स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दरअसल पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को साल 2023 में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी शादी को 10 साल हो गए लेकिन अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई है
उसके पति मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं जिसका फायदा उठाकर सीबीगंज थाना क्षेत्र निवासी तहरे देवर यूसुफ ने उसे अपनी मीठी-मीठी बातों में फंसा लिया यूसुफ ने उसे बताया कि उसकी पत्नी तीसरी बार गर्भवती है,
अपना बच्चा उसको गोद दे देगा लेकिन उसे बदले में उसको खुश करना होगा। झांसे में लेकर लंबे समय तक रेप किया व 90000 रुपए पत्नी की डिलीवरी के नाम पर ले लिए थे।
एसएसपी के आदेश पर थाना सीबीगंज में यूसुफ के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ था। अब अदालत ने आरोपी आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपये जुर्माना लगाया।
उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट थाना हाफिजगंज में दुष्कर्म की धारा और पाक्सो अधिनियम के तहत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी यूसुफ (24) को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 15 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
अदालत ने यूसुफ को दोषी पाते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।