बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कोरोना मरीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा का एक निश्चित किराया तय किए गए है। इस संबध में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए है| जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल के मुताबिक तय किए गए किराए से अधिक रकम वसूलने पर एंबुलेंस चालक और मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी|
जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल को ऐसी कई शिकायतें मिली है, एंबुलेंस चालक कोरोना रोगियों से मोटी रकम वसूल रहे हैं| इसी पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने एंबुलेंस सेवा का किराया निर्धारित किया है|
जिलाधिकारी ने बताया कि बस्ती जिले में में पेशेंट ट्रांसपोर्ट एंबुलेंस के लिए प्रति 10 किलोमीटर 15 सौ रुपए से 25 सौ रुपए किराया लिया जा सकेगा । 10 किलोमीटर से अधिक जाने के लिए 100 -200 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा ।
-आक्सीजन रहित साधारण एंबुलेंस के लिए अब प्रति 10 किलोमीटर केवल एक हजार रुपये ही देना पड़ेगा। इसके बाद प्रत्येक एक किलोमीटर पर 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी तरह आक्सीजन युक्त और वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस की दरें निर्धारित की गईं हैं।
आक्सीजन युक्त का इस्तेमाल करने पर शुरूआती 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये किराया देना होगा। इसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से एंबुलेंस का किराया देना होगा। वहीं वेंटिलेटर सपोर्टेड-बाईपैप एंबुलेंस के लिए प्रति 10 किलोमीटर के लिए 25 सौ रुपए किराया लिया जा सकेगा । 10 किलोमीटर से अधिक जाने के लिए 200 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा ।
डीएम सौम्या अग्रवाल के मुताबिक क्षेत्राधिकारी पुलिस सदर मोबाइल नम्बर-9454401341 एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बस्ती मोबाइल नम्बर-7007910446 को नोडल अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो दरों का पालन सुनिश्चित कराएंगी। इसके अलावा 112 पर शिकायत कर सकते हैं।
जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कहा ,''कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास हास्पिटल/कोविड हास्पिटल तक मरीजो को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों/स्वामिया द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही है| जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि ,''कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद बस्ता अद
के हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद बस्ता अदमरीजों के परिजनों से मनमानी दर के हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद बस्ती अंतर्गत निर्धारित की जायें, जिससे आमजनता को निधारित शुल्क पर वाहन/एम्बुलेंस सुगमता से प्राप्त हो सके।
जिला मजिस्ट्रेट सौम्या अग्रवाल ने कहा,'''द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद बस्ती में एम्बुलेंस किराये की दरें निम्नवत निर्धारित करती हूँ|
श्रेणीवार एंबुलेंस की दरों का निर्धारण
आक्सीजन रहित एंबुलेंस : दस किलोमीटर तक के लिए एक हजार रुपये, उसके बाद सौ रुपये प्रति किलोमीटर की दर से।
- आक्सीजन युक्त एंबुलेंस : दस किमी की दूरी तक पंद्रह सौ रुपये, उसके बाद सौ रुपये प्रति किमी की दर से
- वेंटिलेटर सपोर्टेड-बाईपैप एंबुलेंस : दस किमी की दूरी तक 25 सौ रुपये, उसके बाद दो सौ रुपये प्रति किमी की दर से।
उपरोक्त अनुसार निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हास्पिटल तक पहुंचाने के उपरान्त एंबुलेंस का किराया अनुमन्य नहीं होगा। काविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उपरोक्त अनुसार निर्धारित दर से अधिक दर/धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 पर दर्ज करा सकते हैं।
ऐसे वाहन चालक/स्वामी, जो निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज/परिजनों से वसूल किया जाता हैं तो सम्बन्धित वाहन स्वामी/एम्बुलेंस संचालक के विरूद्ध 'द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उत्तर प्रदेश महामारी काविड-19 विनियमावली-2020' में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे।