बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खाद और बीज के दुकानदार हो रहे पुलिस के शोषण का शिकार। बस्ती जिले की छावनी पुलिस कर रही दुकानदारों का शोषण।
शासन द्वारा 3 मई को आदेश किया गया था कि आंशिक कर्फ्यू के दौरान भी नियमित खुली रहेगी खाद, बीच कीटनाशक की दुकान। बस्ती डीएम ने भी शासन के निर्देशो का पालन कराने का दिया था आदेश।
आदेश में खाद, बीच कीटनाशक की दुकान खुले रहने का था जिक्र। लेकिन डीएम के आदेश में दुकान खुलने के समय का उल्लेख नहीं होने के चलते छावनी पुलिस दुकानदारों का कर रही है शोषण।
बस्ती जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया था,' लॉकडाउन/आंशिक कफ्यू अवधि में खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकान नियमित रूप से खुलेंगे। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की दशा में यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावित रहेगा।
लॉकडाउन/आंशिक कफ्यू अवधि में कोविड-19 के प्रोटोकॉल एवं सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सनिश्चित किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रतिष्ठान पर एक साथ दो से अधिक व्यक्ति उपस्थित न हो एवं प्रत्येक व्यक्ति के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी अवश्य रहे। विक्रेता के द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी तथा आने वाले ग्राहकों के हाथ को सैनिटाइज कराने के पश्चात ही उन्हें पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाने की अनुमति दी जाएगी। अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
रिपोर्ट-विवेक गुप्ता