नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी। ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। हालांकि, शराब की होम डिलीवरी के लिए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ऑर्डर करना होगा।
दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया, जिसके अनुसार, लाइसेंस धारकों को ऐप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की होम डिलिवरी की अनुमति दे दी गई है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों, बार और रेस्टोरेंट्स में शराब परोसने की भी अनुमति देते हैं।
दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 'शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी| केवल होम डिलीवरी होगी| 'दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक L-13 लाइसेंस एक मौजूदा व्यवस्था है जिसमें संशोधन किया गया है, लेकिन L-13 लाइसेंस या होम डिलीवरी का लाइसेंस अभी तक किसी को नहीं मिला है|