नई दिल्ली: दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी दलीलें पूरी कीं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में करीब दो घंटे तक बहस हुई, मगर सिसोदिया को राहत नहीं मिली|
कोर्ट ने जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा की जाने वाली खंडन दलीलों के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED की ओर से वकील ज़ोहेब हुसैन दलीलें रखीं|
दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को आज बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था।
बता दें कि,''दिल्ली की शराब नीति मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था| वह सीबीआई के साथ ही ईडी की जांच का भी सामना कर रहे हैं|
मनीष सिसोदिया शराब नीति केस में CBI और ED के केस में आरोपी हैं। वे अभी तिहाड़ में बंद हैं। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा चुकी है। वे राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील कर चुके हैं। फिलहाल 'मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी।