नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया शुक्रवार, 9 अगस्त 2024 को तिहाड़ जेल से बाहर आए। मनीष सिसोदिया शुक्रवार को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। बिना किसी सुनवाई के 17 महीने तक हिरासत में रहने के बाद उनकी रिहाई हुई है।
सिसोदिया का स्वागत करने के लिए आप नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ तिहाड़ जेल के बाहर एकत्र हुई, जहां उनका स्वागत 'भारत माता की जय' और 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारों के साथ किया गया। आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज सिसोदिया की अगवानी के लिए तिहाड़ के बाहर मौजूद थे। सिसोदिया ने जेल से बाहर निकलने में मदद करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को धन्यवाद दिया।
रिहाई के बाद समर्थकों और मीडिया को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, ", "सुबह जब से यह आदेश आया है, मेरा रोम-रोम बाबा साहब का ऋणी महसूस कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि हम बाबा साहब का ऋण कैसे चुकाएंगे..."
उन्होंने कहा, "मैं पिछले 17 महीनों से जेल में अकेला नहीं था, बल्कि हर दिल्लीवासी और दिल्ली के स्कूली बच्चे भावनात्मक रूप से मेरे साथ थे। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसने (सुप्रीम कोर्ट ने) संविधान की शक्ति का इस्तेमाल करके तानाशाही के मुंह पर तमाचा मारा।"
सिसोदिया ने कहा कि यह सभी के लिए एक भावनात्मक क्षण है और उम्मीद है कि संविधान और लोकतंत्र की शक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करेगी, जो इसी मामले में तिहाड़ जेल में हैं।
दिल्ली में AAP नेता मनीष सिसौदिया के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए। AAP सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह मनीष सिसोदिया के घर पहुंचीं। दिल्ली के मंत्री और AAP नेता गोपाल राय दिल्ली में पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंचे। AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए नारे लगाए।
तिहाड़ से सीएम आवास पहुंचे सिसोदिया
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा होने के तुरंत बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने AAP नेताओं के साथ सीएम केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसौदिया को जमानत मिलने पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, "यह AAP और दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ा दिन है। पूरी दिल्ली आज जश्न मना रही है क्योंकि उनके पसंदीदा शिक्षा मंत्री जेल से बाहर आ गए हैं.."
बहुत देर से हुआ लेकिन न्याय हुआ:शत्रुघ्न सिन्हा
मनीष सिसौदिया को जमानत मिलने पर TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, "बड़ी खुशी की बात है, बहुत देर से हुआ लेकिन न्याय हुआ, बहुत अच्छा हुआ है अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को भी ऐसे ही न्याय मिलेगा.."
मनीष सिसौदिया को जमानत मिलने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, "...हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये राजनीति के भावना से उन्हें जेल बंद किया गया है। उन्हें अब बेल मिला गया है तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार उन्हें इतने दिन जेल में रखने के बाद भी कोई सबूत एकत्रित नहीं कर पाई। अब यही स्थिति अरविंद केजरीवाल वाले केस में भी होने वाला है और अन्य में भी यही होगा...कुछ दिन बाद अरविंद केजरीवाल भी रिहा हो जाएंगे। "
यह बहुत खुशी की बात है: हरभजन सिंह
मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और AAP सांसद हरभजन सिंह ने कहा, "यह बहुत खुशी की बात है और AAP में खुशी की लहर है। मैं उन्हें, उनके परिवार और AAP को बधाई देना चाहता हूं..."
पासपोर्ट जब्त है.... हर सप्ताह थाने में हाजिरी देनी होगी: मनोज तिवारी
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसौदिया को जमानत मिलने पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा, "17 महीने बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, कल तक वह कोर्ट को भाजपा का ही समझ रहे थे अब उनके भ्रम की साजिश तार-तार हो चुकी है बेल देने का काम कोर्ट का है। 17 महीने बाद उन्हें कोर्ट ने बेल दी है लेकिन ऐसी-ऐसी शर्ते रखी हैं कि दिल्ली वाले सुन के शर्मसार हो जाएंगे। उनका पासपोर्ट जब्त है और उन्हें हर सप्ताह थाने में हाजिरी देनी होगी...इसके बाद भी ये लोग जश्न मना रहे हैं?.."
सिसोदिया को CBI ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ED ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 9 अगस्त 2024 को मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों मामलों में ₹10 लाख के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर नियमित जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि सिसोदिया फरवरी 2023 से हिरासत में हैं और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, जिससे उन्हें त्वरित सुनवाई के अपने अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है।पीठ ने कहा कि इस स्तर पर उन्हें जमानत देने से इनकार करना न्याय का उपहास होगा और कानूनी सिद्धांत की पुष्टि की कि "जमानत एक नियम है, और जेल एक अपवाद है।"