गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में नाईट कर्फ्यू लागू किया गया| डीएम ने जारी किया आदेश| कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोंडा में भी अब नाईट कर्फ्यू के आदेश| जिले में रात्रि 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ्यू| जिले में नाईट कर्फ्यू 05.05.2021 तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने आदेश जारी कर नाईट कर्फ्यू लागू करने के दिए आदेश|
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जारी आदेश में डीएम ने कहा कि,'' गोण्डा की संवेदनशीलता एवं कोविड-19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 सहित गुड फ्राईडे, रामनवमी पर्व, महावीर जयंती एवं बासंतिक नवरात्रि आदि आगामी त्यौहारों को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने एवं धार्मिक व राजनैतिक गतिविधियों के चलते सम्भावित जन-जीवन एवं लोक-सम्पत्ति की हानि, हिंसा, बलवा, दंगा आदि के नियंत्रण/निवारण तथा जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विधि-व्यवस्था एवं लोक-परिशांति सहित लोक-व्यवस्था व जन-सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से इस कार्यालय के आदेश संख्या-126/जे.ए.(धारा-144 द.प्र.सं.)/2021, दिनांक 01.04.2021 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की गयी थी, जो दिनांक 05.05.2021 तक प्रभावी है।
वर्तमान समय में कोविड-19 वैश्विक महामारी से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि के फलस्वरूप जनपद में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या-500 से अधिक हो जाने के दष्टिगत शासनादेश संख्या-680/2021/ सीएक्स-3, दिनांक 08.04.2021 व शासनादश संख्या-685/2021/ सीएक्स-3, दिनांक 11.04.2021 के अनुपालन में महामारी के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के निमित्त निषेधाज्ञा दिनांक 01.04.2021 में लगाये गये 01 लगायत 27 प्रतिबंधों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रतिषेध संख्या-28 शामिल करते हुए आदेश पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा|
रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में रात्रि-निषेधाज्ञा के अन्तर्गत केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। उक्त प्रतिषेध के साथ पूर्व में जारी निषेधाज्ञा दिनांक 01.04.2021 में उल्लिखित सभी प्राविधान/परिस्थितियां यथावत् प्रभावी रहेंगी।