नई दिल्ली: हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा,'' मैं कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कहूंगा लेकिन इस मामले पर मेरी व्यक्तिगत सोच है कि आदमी की नीयत खराब न हो जाए इसलिए महिलाओं को सिर से पैर तक ढक दिया गया। आदमी को अपनी नीयत ठीक करनी चाहिए और महिलाओं को हिजाब से निजात दिलाना चाहिए|
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ,'जिन पुरुषों का महिलाओ को देखकर मन मचलता था उन्होंने ही महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया । आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी परंतु सजा महिलाओं को दी गई उनको सिर से लेकर पांव तक डाक दिया। यह सरासर नाइंसाफी है । पुरुष अपना मन मजबूत करे और महिलाओ को हिजाब से मुक्ति दें
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया। न्यायमूर्ति गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘इस मामले में मतभेद हैं।
जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय ने गलत रास्ता अपनाया। अनुच्छेद 14 और 19 का मामला। यह पसंद का मामला है, न ज्यादा और न ही कम।"