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26 अगस्त 2026

2018 Rape Case: बलात्कार मामले में FIR दर्ज करने के दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज

नई दिल्‍ली: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने 2018 के बलात्कार मामले में उनके (शाहनवाज हुसैन) खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय का रुख किया| सुप्रीम कोर्ट अगले सप…

2018 Rape Case: बलात्कार मामले में FIR दर्ज करने के दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज
2018 Rape Case: बलात्कार मामले में FIR दर्ज करने के दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ SC पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्‍ली: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने 2018 के बलात्कार मामले में उनके (शाहनवाज हुसैन) खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय का रुख किया| सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करेगा|



दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। HC ने पुलिस से कहा कि पुलिस 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई थी। कहा कि उनका रवैया ढीला रहा है।



इस बीच, शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में शहनवाज ने कहा कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले पर विचार कर सकती है।



दिल्ली की रहने वाली पीड़िता ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें शाहनवाज के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की गई थी। महिला का आरोप था कि उन्होंने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने CrPC की धारा 156(3) के तहत दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।



मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट ने 12 जुलाई 2018 को शाहनवाज के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ उन्होंने रिवीजन पिटीशन लगाई थी। इसे खारिज कर दिया गया। अब शाहनवाज दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। हुसैन के खिलाफ जून 2018 में IPC की धारा 376, 328, 120B और 506 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।



2018 के बलात्कार मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी |  पुलिस को 2018 के बलात्कार मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया और जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया।



दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि तथ्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से हिचक रही है। अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने पुलिस की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि महिला की शिकायत ने संज्ञेय अपराध का मामला बनाया। जनवरी 2018 में दिल्ली की एक महिला ने हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निचली अदालत में याचिका दायर की थी। उसने आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी।





tvlnews

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यह रिपोर्ट 18 अगस्त 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 25 अगस्त 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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