मुख्य सामग्री पर जाएँ
24 अगस्त 2026

आयकर रिटर्न दाख़िल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाई गई

नई दिल्‍ली : वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाख़िल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाई गई है| वित्‍त मंत्रालय के रेवेन्‍यू डिपार्टमेंट की ओर से जारीनोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है| केंद्रीय प्रत्य…

आयकर रिटर्न दाख़िल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाई गई
आयकर रिटर्न दाख़िल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाई गई | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्‍ली : वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाख़िल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाई गई है|  वित्‍त मंत्रालय के रेवेन्‍यू डिपार्टमेंट की ओर से जारीनोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है| केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है|



नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि,''कोविड के कारण करदाताओं एवं अन्य हितधारकों को आई कठिनाइयों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में भी आई मुश्किलों पर विचार करने के बाद  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न एवं ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथियों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 



● अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में निर्दिष्ट करदाताओं के मामले में पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि 30 सितंबर  2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमश: 31 अक्टूबर, 2021 और 15 जनवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है|



● अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (एए) में निर्दिष्ट करदाताओं के मामले में पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि 31 अक्टूबर  2021 थी, को बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है|



● पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92ई के तहत अंतरराष्ट्रीय सौदा या निर्दिष्ट घरेलू सौदा करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक लेखाकार (एकाउंटेंट) की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि 31 अक्टूबर 2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमशः 30 नवंबर, 2021 और 31 जनवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है|




● अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि 31 अक्टूबर, 2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमशः 30 नवंबर, 2021 और 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया गया है



● अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, जो कि 30 नवंबर 2021 थी और जिसे परिपत्र संख्या 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र संख्या 17/2021 दिनांक 09.09.2021 द्वारा बढ़ाकर क्रमश: 31 दिसंबर, 2021 और 28 फरवरी, 2022 कर दिया गया था, को अब और आगे बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया गया है।






tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

मुफ़्त अलर्ट

ऐसी हर खबर सबसे पहले पाएँ

बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अपडेट सीधे आपके WhatsApp पर।

इन्हें भी पढ़ें

टॉप न्यूज़ की सभी खबरें

इस खबर से जुड़े सवाल

यह खबर कब प्रकाशित हुई और आखिरी बार कब अपडेट की गई?

यह रिपोर्ट 11 जनवरी 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

इस क्षेत्र की और खबरें कहाँ पढ़ें?

इस क्षेत्र की ताज़ा खबरें TVL News के ज़िला सेक्शन में पढ़ी जा सकती हैं। thevirallines.net पर बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अलग-अलग पेज हर दिन अपडेट होते हैं।

इस खबर में कोई तथ्य ग़लत लगे तो क्या करें?

TVL News हर सुधार को गंभीरता से लेता है। +91 99996 56869 पर WhatsApp करें या thevirallines@gmail.com पर लिखें — पुष्टि के बाद खबर तुरंत सुधारी जाती है।