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25 अगस्त 2026

लखीमपुर खीरी की घटना एक 'पूर्व नियोजित साजिश': राहुल गांधी ने कहा- सदन में चर्चा नहीं करना चाहती सरकार

नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी में किसानों को जान-बूझकर रौंदने की SIT रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि,''मैंने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना एक साज़िश है। सब जानते हैं कि घटना के पीछे कौन और किस…

लखीमपुर खीरी की घटना एक 'पूर्व नियोजित साजिश': राहुल गांधी ने कहा- सदन में चर्चा नहीं करना चाहती सरकार
लखीमपुर खीरी की घटना एक 'पूर्व नियोजित साजिश': राहुल गांधी ने कहा- सदन में चर्चा नहीं करना चाहती सरकार | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी में किसानों को जान-बूझकर रौंदने की SIT रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि,''मैंने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना एक साज़िश है। सब जानते हैं कि घटना के पीछे कौन और किसका बेटा था। लेकिन सरकार सच को स्वीकारना नहीं चाहती है। हम चाहते हैं कि वे (अजय मिश्र टेनी) अपने मंत्रीपद से इस्तीफा दें| राहुल गांधी ने कहा कि,''हम चाहते हैं कि सदन में इसपर चर्चा हो। सरकार सदन में कोई चर्चा नहीं करना चाहती। जिस तरह सबने सरकार पर दबाव बनाकर किसान क़ानून वापस करवाएं हैं वैसे ही हम सरकार पर दबाव बनाएंगे तो सरकार कोई निर्णय लेगी|



बता दें कि,लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस नेता ने अपने नोटिस में कहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम (SIT) की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए| कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी ने कहा कि,''हमारे नेता राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी में हिंसा के मुद्दे पर संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया है| हम चाहेंगे कि सरकार मंत्री(अजय कुमार मिश्रा टेनी) को बर्खास्त करे। राहुल गांधी आज इस विषय पर सदन में बात रखने की कोशिश करेंगे|



कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा  ने कहा कि,''जब ये साजिश के तहत किया गया तो साजिश में कौन-कौन शामिल था। मंत्री अजय कुमार टेनी भी जांच के दायरे में होने चाहिए। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है|



स्थगन प्रस्ताव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, "यूपी पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि लखीमपुर में किसानों का नरसंहार एक पूर्व नियोजित साजिश थी, न कि कोई लापरवाही|" उन्होंने कहा, "सरकार को गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करना चाहिए|



सोची समझी साजिश' के तहत किसानों को गाड़ी से कुचला गया था

गौरतलब है कि,''उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को गाड़ी से रौंदने के मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखित दस्तावेज सौंपकर बताया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों को मारने की सुनियोजित साजिश रची थी| 



लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही टीम ने कहा है कि यह घटना एक "पूर्व नियोजित साजिश" थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए| जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए सीजीएम कोर्ट में अर्जी दी है।



एसआईटी ने रिपोर्ट में लखीमपुर खीरी के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से कहा है कि किसानों को 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा द्वारा संचालित एक एसयूवी गाड़ी द्वारा "हत्या करने के इरादे से" कुचल दिया गया था और यह "लापरवाही से हुई मौत नहीं" थी|



बता दें कि, केंदीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू समेत 14 आरोपियों के विरुद्ध पहले धारा 279, 338, 304 ए के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं, जांच के बाद एसआईटी टीम को पता चला कि लखीमपुर हिंसा दुर्घटना नहीं है, बल्कि सोची-समझी साजिश है। जिसके बाद धारा 307, 326,302,34,120B,147, 148, 149, 3/25/30 के तहत आईपीसी की धाराओं में मुकदमा चलाने की अर्जी कोर्ट में दी गई है।


https://www.thevirallines.net/india-news-priyanka-gandhi-demanded-dismissal-of-mos-home-ajay-mishra-teni-after-the-sit-probe-in-lakhimpur-kheri-case-revealed-the-matter-of-conspiracy-to-murder



SIT ने कहा है कि,''अब तक की विवेचना व संकलित साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पुत्र अजय मिश्रा टेनी द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने के नियत से कारित किया है| जिससे पांच लोगों की मृत्यु हो गयी है और कई गम्भीर रुप से घायल हुये ह एवं कई के फ्रक्चर होना पाया गया| प्रकरण में धारा 279,338,304ए का होना नहीं पाया गया बल्कि धारा 307,326,34 भा0द0वि0 व धारा 3/25/30 शस्त्र अधिनियम का भी अपराध होना पाया गया. इस कारण धारा 279,338,304ए का विलोपन किया गया एवं अन्य धाराओं के साथ थारा 307,326.34 आईपीसी व 3/25/30 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।



https://www.thevirallines.net/uttar-pradesh-news-pre-planned-conspiracy-sit-probing-lakhimpur-kheri-violence-says-the-incident-was-as-per-a-pre-planned-conspiracy




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यह रिपोर्ट 15 दिसंबर 2021 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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