नई दिल्ली: Balasore train accident : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को तीन रेलवे अधिकारियों को उनके "कार्यों" के लिए गिरफ्तार किया, जिसके कारण 2 जून को ओडिशा के बालासोर जिले में ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें कम से कम 293 लोग मारे गए थे। बालासोर ट्रेन हादसा में सीबीआई ने 3 लोगों, सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने कहा कि उन (सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार) पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एक महीने की लंबी जांच के बाद सीबीआई द्वारा दो कठोर धाराएं जोड़ी गईं और ओडिशा पुलिस द्वारा पहले दर्ज किए गए मामले के आधार पर पिछले महीने दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में इन्हें लागू नहीं किया गया था।
अपनी प्रारंभिक एफआईआर में, सीबीआई ने 304ए (लापरवाही से मौत का कारण), धारा 337 और 338 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालने से संबंधित), और रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 (जो जीवन को खतरे में डालने से भी संबंधित हैं) सहित विभिन्न धाराएं लगाईं।
Balasore Train Accident: ओडिशा के “बालासोर ट्रेन हादसे” में मृतकों की संख्या बढ़कर 288