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24 अगस्त 2026

सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान HC के फैसले पर रोक लगाने से इनकार, कहा-स्पीकर के नोटिस के खिलाफ MLAs की याचिका पर आदेश पारित कर सकता है

नई दिल्ली: राजस्थान में जारी सियासी संकट पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हुई। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई| स्पीकर की तरफ से अदाल…

सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान HC के फैसले पर रोक लगाने से इनकार, कहा-स्पीकर के नोटिस के खिलाफ MLAs की याचिका पर आदेश पारित कर सकता है
सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान HC के फैसले पर रोक लगाने से इनकार, कहा-स्पीकर के नोटिस के खिलाफ MLAs की याचिका पर आदेश पारित कर सकता है | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: राजस्थान में जारी सियासी संकट पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हुई। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई| स्पीकर की तरफ से अदालत में पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए और फैसला रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया।




सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस विधायकों की याचिका पर आदेश पारित कर सकता है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सचिन पायलट और विधायकों की अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। हालांकि अभी उच्च न्यायालय के किसी आदेश पर अमल नहीं होगा। अब मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।




सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इस पर जल्दबाजी में फैसला नहीं हो सकता। बागियों के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उच्च न्यायालय में सभी तथ्यों पर बहस हुई है अब फैसले पर रोक नहीं लगनी चाहिए। वहीं सिब्बल ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए।






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