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24 अगस्त 2026

जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार, राज्य के दर्जे के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव का एलान हो सकता है| अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है| केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचि…

जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार, राज्य के दर्जे के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार, राज्य के दर्जे के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव का एलान हो सकता है| अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है| केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है।


अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं SC के मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन चुनाव होने हैं। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले चुनाव पंचायतों के होंगे। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव खत्म हो गए हैं और कारगिल के लिए सितंबर में चुनाव होंगे।



मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के बाद होने की संभावना है। उन्होंने कहा, हालांकि, यह राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को तय करना है कि कौन सा चुनाव पहले होना चाहिए।



मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया,“तीन चुनाव होने वाले हैं। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। पहला चुनाव पंचायतों का होगा. जिला विकास परिषद के चुनाव पहले ही हो चुके हैं। ”


हालांकि सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक 'निश्चित' समय सीमा देने से परहेज किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा लेकिन कब दिया जाएगा। इसमें अभी समय है।



उन्होंने कहा, "जहां तक राज्य के दर्जे का सवाल है, मैं पहले ही एक बयान दे चुका हूं, लेकिन इसके अलावा, संसद के पटल पर गृह मंत्री का बयान - केंद्र शासित प्रदेश एक अस्थायी चीज है, हम एक बेहद असाधारण स्थिति से निपट रहे हैं।"



सॉलिसिटर जनरल मेहता ने प्रस्तुत किया कि 2018 की स्थिति की 2023 से तुलना करने पर "आतंकवादी द्वारा शुरू की गई घटनाओं" में 45.2% की कमी आई है और घुसपैठ में 90.2% की कमी आई है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पथराव जैसी घटनाओं में 97.2% की कमी आई है और सुरक्षा बलों के बीच हताहतों की संख्या में 65.9%, की कमी आई है। मेहता ने यह कहते हुए कि एजेंसियां कोई भी निर्णय लेने से पहले इन कारकों को ध्यान में रखेंगी।



नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पूछा कि क्या अदालत अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता से निपटने के दौरान इन कारकों को ध्यान में रख रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि पीठ संवैधानिक आधार पर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता से निपटेगी और चुनाव या राज्य से संबंधित तथ्य उस निर्धारण को प्रभावित नहीं करेंगे।



 सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मंगलवार को यह बताने को कहा कि क्या जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए कोई समय सीमा है, यह रेखांकित करते हुए कि क्षेत्र में लोकतंत्र की बहाली "बहुत महत्वपूर्ण" थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा,“सरकार को हमारे सामने यह बयान देना होगा कि उसकी (जम्मू-कश्मीर की) प्रगति वापस राज्य में होनी है। यह स्थायी रूप से क??ंद्र शासित प्रदेश नहीं हो सकता...लोकतंत्र की बहाली बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे राष्ट्र के लिए एक जीवित घटक है। ”


चुनाव कराना बहुत महत्वपूर्ण: गुलाम हसन मीर

केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह बताने पर कि जम्मू-कश्मीर चुनाव कभी भी हो सकते हैं पर ''जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी (Jammu and Kashmir Apni Party) के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने कहा, "चुनाव कराना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। उनके पास अपनी चुनी हुई सरकार नहीं है...जवाब में भारत सरकार ने कोई समय सीमा नहीं दी है। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा नहीं है।"



जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की मांग

केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह बताने पर कि जम्मू-कश्मीर में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने कहा, "...जहां तक चुनाव का सवाल है, हमने जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की मांग की है। हमने कहा है कि जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो। लेकिन इसके लिए भी सॉलिसिटर जनरल असमंजस में हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि स्थिति में सुधार हुआ है। दूसरी ओर, वे कह रहे हैं कि उन्हें समयसीमा चाहिए। राज्यपाल शासन लगे लगभग पांच साल हो गए हैं। अब भी वे हमें चुनाव की कोई ठोस समयसीमा नहीं बता पा रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे लोगों के दिलो-दिमाग में कितना भ्रम पैदा कर रहे हैं..."




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यह रिपोर्ट 31 अगस्त 2023 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 10 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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