नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस की वजह से हुई मौत के लिए मुआवजा दिया जाएगा| शीर्ष अदालत के कोविड पीड़ितों (Covid-19) को मुआवजा देने के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को ग़लती सुधारने का मौक़ा दिया है| कम से कम अब सरकार को मुआवज़े की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए|
दरअसल,''सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है| शीर्ष अदालत ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) से कहा कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर सूचित करे| SC ने कहा कि कोविड पीड़ितों को अनुग्रह राशि सहित राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है|
शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि SC ने मोदी सरकार को ग़लती सुधारने का मौक़ा दिया है| कम से कम अब सरकार को मुआवज़े की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए|ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है|
बता दें कि कांग्रेस कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग लगातार उठा रही है| 28 जून को भी राहुल गांधी ने कहा था, ''पेट्रोल-डीज़ल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है- ये उनकी ज़रूरत है, अधिकार है|आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए|
आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) को निर्देश दिया कि वह COVID19 के कारण मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे| न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 6 सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि का पता लगाने का निर्देश दिया, जो कि COVID के कारण मरने वालों के परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जा सकता है।
। कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों के लिए न्यूनतम राहत की सिफारिश करने के लिए एक वैधानिक दायित्व डालती है। इस तरह की न्यूनतम राहत में धारा 12 (iii) के अनुसार अनुग्रह राशि भी शामिल है।
● SC ने केंद्र सरकार को हर पहलू को ध्यान में रखते हुए COVID-19 पीड़ितों के परिवारों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि तय करने का निर्देश दिया|
● SC ने NDMA को COVID-19 के कारण मरने वालों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया
● SC ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कोविड की मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करें