सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हरियाणा के नूंह मेवात में हिंदुओं के कथित जबरन धर्मांतरण के खिलाफ याचिका
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के नूंह जिले में हिंदुओं के कथित जबरन धर्मांतरण और हिंदू समुदाय की महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग वाली याचिका…
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हरियाणा के नूंह मेवात में हिंदुओं के कथित जबरन धर्मांतरण के खिलाफ याचिका | फ़ोटो: TVL News
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के नूंह जिले में हिंदुओं के कथित जबरन धर्मांतरण और हिंदू समुदाय की महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। CJI एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
सीजेआई रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि न्यायालय केवल समाचार पत्रों की रिपोर्ट (रंजना अग्निहोत्री और अन्य बनाम भारत संघ) के आधार पर मामले पर विचार नहीं कर सकता।
याचिका में यह आरोप लगाते हुए निर्देश देने की मांग की गई थी कि जिला मेवात नूंह हरियाणा में रहने वाले हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का लगातार मुस्लिम समुदाय के सदस्यों और राज्य सरकार के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा भी हनन किया जा रहा है।
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि स्थानीय पुलिस शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रही है जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है। याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित रूप से निम्नलिखित की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई और एनआईए के सदस्यों का एक विशेष जांच दल (SIT)गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है|
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