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25 अगस्त 2026

CEC और EC की नियुक्ति से जुड़े नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र से अप्रैल में मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक…

CEC और EC की नियुक्ति से जुड़े नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र से अप्रैल में मांगा जवाब
CEC और EC की नियुक्ति से जुड़े नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र से अप्रैल में मांगा जवाब | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अप्रैल में जवाब मांगा है।





बता दें ,'' नए कानून में कहा गया है, "मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी - (ए) प्रधानमंत्री - अध्यक्ष; (बी) सदन में विपक्ष के नेता- सदस्य; (सी) प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री - सदस्य।" जबकि,''मार्च 2023 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सीईसी और ईसी को चुनेंगे।












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