नई दिल्ली: कांग्रेस नेता शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई समेत अन्य छह वरिष्ठ पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर और और राजदीप सरदेसाई समेत अन्य वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी|
दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत पर कुछ अपुष्ट खबरें साझा करने के लिए कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई व अन्य वरिष्ठ पत्रकारों खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की।
दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भ्रामक ट्वीट करने के मामले में इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले दो हफ्तों के लिए कायम रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कर्नाटक, हरियाणा राज्यों को भी नोटिस जारी किया है।
सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद के जोस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर गलत जानकारी ट्वीट करने के आरोप में अलग-अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह एवं अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था| सभी को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
बता दें कि,''दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, 'कारवां' पत्रिका और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था| इससे पहले थरूर और छह पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरान हिंसा को लेकर तथा अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था|मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरन हिंसा पर ‘‘भ्रामक'' ट्वीट करने के आरोप में थरूर एवं छह पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है|
नोएडा के सेक्टर 20 थाने में यह मामला एक समाजसेवी की शिकायत पर दर्ज कराया गया था| शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसक किसान प्रदर्शन से संबंधित अपुष्ट खबरें चलाईं तथा ट्वीट किए| पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) राजेश एस ने बताया था कि अर्पित मिश्रा नामक समाजसेवी ने थाना सेक्टर 20 में रिपोर्ट दर्ज कराई| उन्होंने कहा था कि प्राथमिकी में राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेशनाथ, अनंतनाथ तथा विनोद के जोस सहित आठ लोगों के नाम हैं|