मुख्य सामग्री पर जाएँ
26 अगस्त 2026

‘पूरी तरह से अस्वीकार्य’: पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को "पूरी तरह से अस्वीकार्य" और "पूरी तरह से गलत" बताया। कांग्रेस ने कहा कि,“पूर्व…

‘पूरी तरह से अस्वीकार्य’: पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस
‘पूरी तरह से अस्वीकार्य’: पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को "पूरी तरह से अस्वीकार्य" और "पूरी तरह से गलत" बताया। कांग्रेस ने कहा कि,“पूर्व पीएम राजीव गांधी के शेष हत्यारों को मुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है।. कांग्रेस पार्टी इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है। 



कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने एक बयान में कहा,“ यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया ”|



कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि,''पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अन्य हत्यारों को मुक्त करने का SC का निर्णय अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस इसकी आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि SC ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया|



इससे पहले शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि राजीव गांधी की हत्या मामले के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन के मामले में अदालत का फैसला उनके मामले में समान रूप से लागू होता है।



पीठ ने कहा कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा| दोषियों नलिनी और  रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है| बता दें कि “ए जी पेरारिवलन को SC ने 18 मई 2022 को पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या के मामले में रिहा कर दिया था।”


सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सभी हत्यारों को किया रिहा 


राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) समूह की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी| सात दोषियों को हत्या में भूमिका को लेकर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी|



साल 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की दखल के बाद नलिनी श्रीहरन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था| साल 2008 में, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने वेल्लोर जेल में उससे मुलाकात की थी|




tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

मुफ़्त अलर्ट

ऐसी हर खबर सबसे पहले पाएँ

बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अपडेट सीधे आपके WhatsApp पर।

इन्हें भी पढ़ें

टॉप न्यूज़ की सभी खबरें

इस खबर से जुड़े सवाल

यह खबर कब प्रकाशित हुई और आखिरी बार कब अपडेट की गई?

यह रिपोर्ट 11 नवंबर 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 25 अगस्त 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

इस क्षेत्र की और खबरें कहाँ पढ़ें?

इस क्षेत्र की ताज़ा खबरें TVL News के ज़िला सेक्शन में पढ़ी जा सकती हैं। thevirallines.net पर बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अलग-अलग पेज हर दिन अपडेट होते हैं।

इस खबर में कोई तथ्य ग़लत लगे तो क्या करें?

TVL News हर सुधार को गंभीरता से लेता है। +91 99996 56869 पर WhatsApp करें या thevirallines@gmail.com पर लिखें — पुष्टि के बाद खबर तुरंत सुधारी जाती है।