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25 अगस्त 2026

UNLOCK 4: केंद्र ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशानिर्देश, 7 सितंबर से चलेंगी मेट्रो, स्कूल कॉलेज अभी भी रहेंगे बंद

नई दिल्ली: भारत सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। लॉकडाउन को 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों क…

UNLOCK 4: केंद्र ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशानिर्देश, 7 सितंबर से चलेंगी मेट्रो, स्कूल कॉलेज अभी भी रहेंगे बंद
UNLOCK 4: केंद्र ने अनलॉक 4 के लिए जारी किए दिशानिर्देश, 7 सितंबर से चलेंगी मेट्रो, स्कूल कॉलेज अभी भी रहेंगे बंद | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: भारत सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। लॉकडाउन को 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, सात सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी। 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में UNLOCK4 लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा|




अनलॉक-4 में मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत दे दी गई है| सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति, ऐसे आयोजनों में अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे| स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया।



गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे| हालांकि, ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे|



गृह मंत्रालय ने कहा कि अनलॉक 4 के दौरान व्यक्तियों और वस्तुओं के एक ही राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा गया कि इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति/अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी




UNLOCK4 निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी:  (i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान। (ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा|





राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना  कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी |




आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय / रेल मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी|




सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी|




कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों में जाने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा| राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।






21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे।



COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जबकि  social distancing सुनिश्चित किया जाएगा। ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए दुकानों की आवश्यकता होती है। एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा| राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के बिना किसी भी स्थानीय तालाबंदी (राज्य / जिला / उप-विभाजन / शहर / गाँव स्तर) को, ज़ोन के बाहर नहीं लगाएंगी।








tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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यह रिपोर्ट 29 अगस्त 2020 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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