नई दिल्ली: गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक करने की प्रक्रिया के पांचवे चरण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है| 1 अक्टूबर यानी कि कल से देशभर में अनलॉक 5.0 शुरू होगा|गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर बताया है कि अनलॉक 5 में क्या खुलेगा और किन चीजों पर पाबंदी जारी रहेगी|
भारत सरकार ने सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स / स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए / एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है, माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी|
सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी|
सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी : भारत सरकार
31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख़्ती से लागू रहेगा|