जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में बीजेपी नेता मदन दिलावर की याचिका पर आज सुनवाई हुई| मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में मर्जर के खिलाफ याचिका दायर की थी। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका को हाईकोर्ट ने कारिज कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ याचिका का निपटारा कर दिया।
विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने बताया,''कोर्ट ने मदन दिलावर की अपील का निस्तारण कर दिया है और कुछ निर्देश दिए हैं|राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने आज बहुजन समाज पार्टी (BSP) विधायकों का केस सिंगल बेंच के पास वापस भेज दिया| सिंगल बेंच में बीएसपी की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि बीएसपी विधायकों के विलय पर स्थगनादेश दिया जाए|
अब सिंगल बेंच ही 11 अगस्त को तय करेगी कि बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर स्थगनादेश दिया जाए या नहीं| इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया है कि बीएसपी के पूर्व विधायकों को अख़बारों के ज़रिये नोटिस भेजा जाए, और यदि वे रिसॉर्ट में रुके हैं, तो संबंधित जिले के एसपी के माध्यम से नोटिस द्वारा सूचित किया जाए.
विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के वकील प्रतीक कासलीवाल ने बताया,'न्यायालय ने याचिका का निस्तारण किया और निर्देश दिया कि अख़बारों और सेवा में नोटिसों को जैसलमेर के जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रकाशित किया जाए, जो जरूरत पड़ने पर एसपी की मदद ले सकते हैं।